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Delhi NCR News: रोहिणी के जिला पार्क में झूले लगाने के मामले में एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

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बिना अनुमति झूले लगाने और पार्क की बुकिंग में अनियमितताओं का आरोप
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नई दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-20 स्थित जिला पार्क में बिना अनुमति झूले लगाने और पार्क की बुकिंग में अनियमितताओं के आरोप के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी की प्रधान पीठ ने नवीन कुमार बनाम दिल्ली सरकार व अन्य की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। मामले की सुनवाई न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की पीठ ने की। रोहिणी निवासी नवीन कुमार ने 15 सितंबर 2025 को पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर की मामले में शिकायत की थी।
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सुनवाई के दौरान अधिकरण ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए और कोई अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा नहीं किए। इसके बावजूद पर्यावरण से जुड़े होने के कारण मामले की जांच जरूरी है। एनजीटी ने डीपीसीसी के सदस्य सचिव को पार्क का निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही दो सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। तय समय में रिपोर्ट दाखिल नहीं होने पर डीपीसीसी के सदस्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रिब्यूनल के सामने पेश होकर कारण बताना होगा। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च
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को होगी। संवाद
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