सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से जेपी के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए संशोधित प्रपोजल देने के बारे में जो सवाल पूछा था उसका जवाब गुरुवार को आ गया है। एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वह जेपी समूह की अधूरी परियोजनाओं को अधिग्रहित करने के लिए प्रस्ताव देने को तैयार है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को नया प्रस्ताव देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।
न्यायाधीश एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच ने एनबीसीसी से गुरुवार तक जवाब दाखिल करने को कहा था।