12 नवंबर को फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालत में यातायात, फैक्ट्री-श्रम विवाद, नगर निगम, पारिवारिक विवाद, मोटर व्हीकल एक्ट जैसे मामले आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डालसा) के पैनललिस्ट एडवोकेट रवींद्र कुमार गुप्ता ने यह जानकारी दी। नवंबर माह के दूसरे शनिवार को लगने वाली नेशनल लोक अदालत पर चर्चा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदरजीत मेहता ने कहा कि लोक अदालत में केवल मामले ही नहीं निपटते बल्कि दिल भी मिलते हैं। लोक अदालत में आने वाले मामले आपसी सहमति से निपटाए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि अधिकतर मामले आपसी सहमति से सुलझाए जा सकते हैं उनको लोक अदालत के जरिए मंच उपलब्ध कराया जाता है। इसका फायदा दोनों पक्षों को समय और धन की बचत के रूप में होता है।
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचें इसका जिम्मा प्राधिकरण की चेयरपर्सन समप्रीत कौर ने पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, अनीता सहरावत को सौंपा। दोनों ने शनिवार को जिला अदालत परिसर में प्रचार-प्रसार अभियान भी चलाया।
12 नवंबर को लगने वाली लोक अदालत में किस तरह के केस रखे जा सकते हैं, और कहां पंजीकरण कराया जा सकता है लोगों को इसकी जानकारी दी। कोर्ट कैंपस में स्थापित हेल्प डेस्क पैनल एडवोकेट अनीता सहरावत की ड्यूटी लगाई गई है।