नेशनल हेराल्ड संपत्ति विवाद मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को नए सिरे से अर्जी पेश करने की अनुमति अदालत ने दे दी है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 जनवरी व मार्च को विवाद संबंधी वित्तीय दस्तावेज पेश करने का निर्देश मंत्रालयों, सरकारी विभागों, कांग्रेस व एजेएल को दिया था। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को 12 जुलाई को निरस्त कर दिया था।
पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी लवलीन के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि वह दस्तावेज मंगाने के लिए नए सिरे से अर्जी पेश करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दोनों आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिए हैं।