दिल्ली में नौ माह की बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी मां को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी महिला का पति से मतभेद था, जिसने उसे तलाक के कागजात भेजे थे।
इससे झुंझला कर महिला ने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। अदालत ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बुधवार को सजा सुनाने की बात कही।
कड़कड़डूमा जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने ज्योति नगर स्थित कर्दमपुरी निवासी शबाना को नौ माह की बेटी सुहाना की हत्या का दोषी ठहराया है।
अदालत ने शबाना को उसकी मां कुरैशा के बयान के आधार पर दोषी ठहराया। कुरैशा इस मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह थी।