राजधानी में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के वितरण के तौर पर चलाई जा रही दुकान में गैर राशन सामग्री बिक्री की छूट दिल्ली सरकार ने दे दी है। उसमें डीटीएच और मोबाइल रीचार्ज, टूर एंड ट्रेवल्स समेत अन्य सामान की बिक्री की जा सकेगी।
तर्क है कि इससे दुकान साफ सुथरी रहेगी, देर शाम तक खुलेगी। राशन दुकान उपभोक्ताओं का इसका फायदा मिलेगा तो दुकानदार दूसरे सामान की बिक्री करके अधिक लाभ कमा सकेंगे।
खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त एसएस यादव ने बताया कि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा। सहायक खाद्य आपूर्ति आयुक्त को आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए आदेश से राशन कार्ड धारकों को काफी सहूलियत मिलेगी।
वैसे राशन दुकान खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक है। लेकिन अधिक देर तक दुकान खुलेगी तो उस समय भी संचालन को राशन लेने जाने वाले को राशन देना होगा।
सज्जन सिंह यादव बताते हैं जहां दूसरी गतिविधियों से दुकानदार को आर्थिक लाभ होगा, वहीं ग्राहक को दूसरे सामान भी उसी दुकान से मिल जाएंगे। दुकान बंद रहने की शिकायत दूर होगी।
राशन दुकानदार ग्राहकों कोे आकर्षित करने के लिए दुकान का नवीनीकरण भी कराएगा। दुकान का महंगा किराया और मजदूरी का हवाला देकर काफी समय से दुकानदार अन्य गतिविधियों की अनुमति मांग रहे थे।