दालत ने रोहताश नगर से आप विधायक सरिता सिंह को पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार व धमकी देने के आरोपों से बुधवार को बरी कर दिया। मामला 2015 में रोहताश नगर में विधायक के चालक व पुलिसकर्मी के बीच कार व बाइक टच करने को लेकर शुुरू हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2015 में सरिता सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने आप विधायक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने सरिता सिंह को 20 हजार का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया है, ताकि फैसले के खिलाफ अपील होने पर उनकी हाजिरी सुनिश्चित की जा सके।
पेश मामले में सरिता सिंह की कार बैक करते समय चालक के हाथों एएसआई से टकरा गई थी। इसके बाद चालक व एएसआई के बीच बहस हुई। इसमें दखल देते हुए विधायक ने दखल किया और कथित तौर पर एएसआई को अपशब्द कहे और उसे धमकी दी।