अदालत ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार की जमानत स्वीकार कर ली। मनोज को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
कड़कड़डूमा अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने अपने फैसले में मनोज को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व एक अन्य जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि आरोपी मनोज चार दिन पुलिस रिमांड पर रहा है और अब उसकी हिरासत की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार मामले से संबंधित जो भी दस्तावेज है वे जांच एजेंसी के पास है।