परचून के सामान से भरे एक ट्रक को अवैध रूप से रोकना वाणिज्य कर विभाग को भारी पड़ गया। वादी ने इस मामले में हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने वाणिज्य कर विभाग पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए माल को बिना जमानत रिलीज करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रिजेश जौहरी ने बताया कि उनके मुव्वकिल झारखंड-बंगाल फ्रंट कैरियर द्वारा 23 मार्च 2014 को दिल्ली से परचून का माल रांची लेकर जा रहे थे। मोहन नगर चेकपोस्ट पर उनका ट्रक रोक लिया था।
अधिवक्ता का कहना है कि सभी कागजात पूरे होने के बावजूद भी उनके ट्रक और माल को रोका गया। इस मामले में वाणिज्य कर अधिकरण में गुहार लगाई गई तो उन्होंने 6.40 लाख की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया था।
इस आदेश के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए वाणिज्य कर विभाग को आदेश दिया है कि माल बिना गारंटी रिलीज किया जाए।