मुख्यमंत्री ने सीवर चार्ज में सशर्त छूट के साथ बकाया एरियर पर भी छूट की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल प्रयोग करने वाली सोसाइटी पर सीवर चार्ज लगेगा, लेकिन तभी, जब वह तय सीमा से ज्यादा इसका उपयोग करेंगे।
जल बोर्ड अधिकारी जल्द ही यह सीमा तय कर सूचित करेंगे। बकाया एरियर भी माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी हाउसिंग सोसाइटी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है। अब तक कई सोसाइटी ने इसे नहीं लगवाया है।
इस पर लगने वाले जुर्माने को माफ कर छह माह का समय और दिया जाता है। इसके बाद भी नहीं लगाते तो जुर्माना लगेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के बाद सोसाइटी साल में एक बार सेल्फ सर्टिफिकेशन करेगी। एक बार इसके चालू होने की जल बोर्ड अधिकारी जांच करेंगे।