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अनधिकृत निर्माण पर एमसीडी को कोर्ट की फटकार, पूछा कैसे बड़े स्तर पर खड़े हो रहे हैं भवन 

Mon, 11 Jul 2016 05:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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कोर्ट, अदालत - फोटो : file photo
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हाईकोर्ट ने राजधानी में बड़ी तादाद में अनधिकृत निर्माण पर एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने एमसीडी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कहीं भी अनधिकृत निर्माण न हो।
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मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा राजधानी में बड़े स्तर पर अनधिकृत निर्माण जारी है। 

खंडपीठ ने एमसीडी के वकील से पूछा कि आप कैसे इस प्रकार के निर्माण की इजाजत दे रहे हैं। कैसे बड़े स्तर पर भवन खड़े हो रहे हैं। 
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अवैध निर्माण की याचिका पर सुनवाई के दौरान किया सवाल

कोर्ट, अदालत - फोटो : file photo
खंडपीठ ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी अवैध निर्माण न हो। खंडपीठ ने यह निर्देश दक्षिणी दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिया है।

एमसीडी के अधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण करने वालों को कारण बताओ नोटिस के अलावा संपत्ति सील की जाती है। 

इसके बावजूद लोग किसी न किसी तरह से नया निर्माण कर लेते हैं। अवैध निर्माण का पता लगाने के लिए पुलिस की भी मदद ली जा रही है।
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