हाईकोर्ट ने राजधानी में बड़ी तादाद में अनधिकृत निर्माण पर एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने एमसीडी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कहीं भी अनधिकृत निर्माण न हो।
मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा राजधानी में बड़े स्तर पर अनधिकृत निर्माण जारी है।
खंडपीठ ने एमसीडी के वकील से पूछा कि आप कैसे इस प्रकार के निर्माण की इजाजत दे रहे हैं। कैसे बड़े स्तर पर भवन खड़े हो रहे हैं।