सुरक्षा गार्ड को दी विशेष ट्रेनिंग, 200 से ज्यादा रहेंगे तैनात
एमसीडी की ओर से मेयर चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सदन में सुरक्षा व्यवस्था बनाकर मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव करवाना निगम की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। सोमवार को निगम सचिव की निगरानी में सुरक्षा गार्ड को विशेष ट्रेनिंग दी गई। इस बार 200 से ज्यादा ज्यादा सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। सदन में बैठने की व्यवस्था करने के साथ चुनाव कराने के उचित इंंतजाम पूरे किए गए। दिल्ली पुलिस निगम मुख्यालय सिविक सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
एमसीडी की कार्यसूची से आप पूरी तरह सहमत: दुर्गेश पाठक
आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को एमसीडी की होने वाली बैठक की कार्यसूची से पूरी तरह सहमति जताई है। आप के प्रवक्ता दुर्गेश पाठक ने कहा कि बैठक में उनके सदस्य कार्यसूची का पालन करेंगे, लिहाजा भाजपा को भी कार्यसूची का पालन करना चाहिए। आप की मांग है कि सदन में पहले निर्वाचित पार्षदों और फिर मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण हो। इसके बाद महापौर, उपमहापौर और अंत में स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव हो। ये चुनाव संविधान और डीएमसी एक्ट के आधार पर होने चाहिए।
दुर्गेश पाठक ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में संंवादताता सम्मेलन में कहा कि संविधान व डीएमसी एक्ट के तहत चुनाव कराने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा से भी हमारी विनती है कि वह भी सदन की कार्यसूची का सम्मान करते हुए सदन को उसी आधार पर चलने दे। संविधान का पूरी तरह से पालन करें और उसमें पूरी तरह से सहयोग करें। हम दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी इस कार्यसूची में लिखे एक-एक शब्द का पालन करेगी। उसमें लिखा हुआ है कि पहले पार्षद और फिर मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद महापौर का निर्वाचन और फिर उपमहापौर का निर्वाचन होगा। उसके बाद स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव की बात से भी पूरी तरह से सहमत है।
जीत हासिल करने को आप व भाजपा ने लगाई ताकत
महापौर व उपमहापौर के चुनाव में भाजपा जीत के मामले में आप के पार्षदों के भितरघात करने पर आस लगाए हुए है, जबकि आप अपने पार्षदों को साथ जोड़े रखने में लगी हुई है। दरअसल भाजपा जीत के आंकड़े से दूर है और उसकी जीत आप में सेंध लगने पर ही हो सकती है। इस बारे में आप व भाजपा भली-भांति वाकिफ है। एमसीडी में दलबदल कानून नहीं है, इस कारण दल बदलने और क्रॉस वाेटिंग करने पर पार्षदों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है।
पार्षद, सांसद और विधायक करेंगे मतदान
महापौर चुनाव में समस्त चुने हुए 250 पार्षद, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने एमसीडी में मनोनीत किए 14 विधायक व लोकसभा के सात और राज्यसभा के तीन सांसद मतदान करेंगे। इस तरह उनको महापौर चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। इन दोनों चुनाव में वैध मतों में 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाले पार्षद को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। उपमहापौर व स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव नव निर्वाचित महापौर कराएंगी। स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में सांसदों व विधायकों को वोट देने का अधिकार नहीं है। वहीं, मनोनीत पार्षदों काे सदन में किसी भी मसले पर वोट देने का अधिकार नहीं मिला हुआ है।
स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों की तरह होता है और इस चुनाव की मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को बुलाया गया है। कांग्रेस के 9 पार्षदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लेने का एलान किया है। आप को अपने चारों पार्षदों को जिताने के लिए 140 वोट चाहिए, जबकि उसके पास 134 वोट हैं। भाजपा को अपने तीनों पार्षदों की जीत के लिए 105 वोट की जरूरत है और उसके पास 105 वोट हैं। स्थायी समिति के चुनाव में एक पार्षद एक ही उम्मीदवार को वोट दे सकता है।