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दिल्ली सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए नर्सरी दाखिले में अधिकतम आयु सीमा बढाई

Fri, 08 Feb 2019 05:55 AM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
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केजरीवाल - फोटो : एएनआई
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निजी स्कूूलों में दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने नर्सरी दाखिले में अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। दिव्यांगों की तीन फीसदी सीटों पर अब नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले को अधिकतम आयु सीमा नौ वर्ष तय की गई है जबकि न्यूनतम आयु सीमा पहले के समान तीन, चार व पांच वर्ष रहेगी।  

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शिक्षा निदेशालय की ओर से अधिकतम आयु सीमा को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसके अनुसार निजी स्कूलों में दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के लिए अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किया गया है। अब तक नर्सरी के लिए आयु सीमा तीन से पांच साल, केजी के लिए चार से छह साल व पहली कक्षा के लिए पांच से सात साल निर्धारित थी।

निदेशालय के अनुसार इस श्रेणी के दाखिले अधिकतम आयु सीमा दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम-2016 के तहत किए जाएंगे। इसके तहत ही अधिकतम आयु सीमा को तय किया गया है। आयु की गणना 31 मार्च के आधार पर की जाएगी। उल्लेखनीय है कि दिव्यांग श्रेणी के बच्चों की दाखिला प्रक्रिया ईडब्लयूएस-डीजी वर्ग के साथ ही आयोजित होती है।
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मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत ईडब्लयूएस की 25 फीसदी सीटों में तीन फीसदी सीटें दिव्यांग श्रेणी के लिए व शेष 22 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के लिए आरक्षित होती हैं। 25 फीसदी सीटों के लिए अभी दाखिला प्रक्रिया जारी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है जबकि पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रा 21 फरवरी को होगा।

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