मारुति सुजूकी प्रकरण में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत में सुनवाई होगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र पाठक व मोनू ने बताया कि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली दलीलें पूरी हो चुकी हैं।
बचाव पक्ष आरोपियों की ओर से अदालत में दलीलें देगा। इस दौरान आरोपियों की दलीलें पूरी नहीं हो पाएगीं। एक तारीख पर पूरी नहीं हो पाएंगी। इसके लिए अदालत आरोपियों को कोई अन्य तारीख देगी। गौरतलब है कि वर्ष 2012 की 18 जुलाई को आईएमटी मानेसर स्थित मारुति सुजूकी कंपनी में हिंसात्मक घटना घटित हो गई।
आगजनी के चलते एक उच्चाधिकारी की दर्दनाक मौत भी हो गई थी। कंपनी प्रबंधन को जहां एक माह कंपनी बंद करनी पड़ गई थी, वहीं प्रबंधन ने एक हजार से अधिक स्थायी व अस्थायी श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर 148 आरोपियों को गिर तार कर जेल भेज दिया था। अदालत 139 आरोपियों की जमानत स्वीकार कर चुकी है। अब जेल में केवल 9 आरोपी ही बंद हैं। उधर नौकरी से निकाले गए श्रमिक आज भी अपनी बहाली की मांग करते दिखाई दे रहे हैं।