शराब नीति से जुड़े मामले सुनवाई के लिए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लगाया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी। अभी वह तिहाड़ जेल में बंद है। छोटी दिवाली के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली पुलिस पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलवाने लेकर पहुंची थी। सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले की विस्तार से सुनवाई की और कहा कि ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों को कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी हैं। इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा करें ताकि सुनवाई शुरू हो सके। अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है। बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है।
एक दिन की पत्नी से मिली थी मिलने की इजाजत
दिल्ली कोर्ट ने सिसोदिया को छोटी दिवाली के दिन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। पत्नी से मिलने के बाद वे फिर से पुलिस वाहन में तिहाड़ चले गए। इससे पहले हाईकोर्ट ने जून में भी उन्हें पत्नी सीमा से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन वह मुलाकात नहीं कर सके थे। उस समय पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं।
सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कल सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई की थी। कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई कर रही है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। दोनों मामलों में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं।
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी।