प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को हरियाणा के मानेसर में जमीन घोटाले में करीब 67 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। आरोप है कि इस मामले में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का अवैध अधिग्रहण किया गया।
एजेंसी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इन संपत्तियों को अटैच करने के लिए अस्थायी आदेश जारी किया गया है। अटैच संपत्ति में गुरुग्राम स्थित महामाया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 43.54 करोड़ रुपये की 14.56 एकड़ जमीन और अन्य आरोपियों के 23.03 करोड़ के बैंक बैलेंस और चार एकड़ जमीन शामिल हैं।
दरअसल, कई किसानों और जमीन मालिकों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ 1500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुडा भी आरोपी हैं।
ईडी के अनुसार मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला (इसे नखरोला भी कहा जाता है) के ग्रामीणों और किसानों की करीब 668 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी। 2004 से 2007 के बीच उन्हें उसमें से करीब 400 एकड़ जमीन निजी लोगों को सस्ते दाम पर बेचने के लिए बाध्य किया गया।