अगर आप मेट्रो से सफर करते हैं तो अब 15 किलो या उससे ज्यादा वजन के सामान के साथ यात्रा नहीं कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ने फिलहाल ट्रायल के तौर पर पांच मेट्रो स्टेशन आनंद विहार, चांदनी चौक, शाहदरा, कश्मीरी गेट और बाराखंभा स्टेशन से इसकी शुरुआत की है। यह नियम सफल रहा तो इसे सभी मेट्रो स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।
यात्रियों के सिर्फ सामान का वजन ही नहीं उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पैमान भी तय किया है। सामान 15 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लगेज की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआईएसएफ) ने पांच स्टेशनों पर स्कैनर के साथ स्टील रॉड की बैरीकेडिंग भी लगा दी है ताकि तय पैमाने पर नहीं आने वाले बैग अंदर ना जा सके। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक फिलहाल यह व्यवस्था ट्रायल रन पर है।
इसे आने वाले समय में सभी स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। उससे पहले हम यात्रियों का फीडबैक लेकर उसका अध्ययन करेंगे। उसके आधार पर इसे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। नया नियम लागू करने के पीछे मुख्य कारण सुरक्षा अधिकारी खराब हो रहे स्कैनर को बता रहे हैं।