उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 1731 अनधिकृत कालोनियों को डी-नोटीफिकेशन से छूट दे दी है। इससे इन कालोनियों में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं होगी। इस बारे में भूमि व भवन विभाग को भी आदेश जारी कर दिया गया है।
उपराज्यपाल का कहना है कि अनधिकृत कालोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाने की अड़चन दूर करने की दिशा में उठाया गया यह बड़ा कदम है। इससे दिल्ली में पीएम उदय योजना का लागू करने में आसानी होगी।
अब जमीनों को डी-नोटीफाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। लोगों को भूमि अधिकारों को लेकर किसी कानूनी अड़चन में नहीं फंसना पड़ेगा।