फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए उमड़ी भीड़

Wed, 29 Mar 2017 01:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
विज्ञापन
प्रापर्टी टैक्स
विज्ञापन
हरियाणा सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करने पर दी जा रही छूट का लाभ 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इस निर्धारित तारीख के अंदर मूल प्रॉपर्टी टैक्स राशि पर 25 फीसदी छूट भी दी जा रही है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए महज दो ही दिन बचे हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों की भीड़ नगर निगम कार्यालयों में बढ़ गई है।
विज्ञापन


नगर निगम के खजाने में चालू वित्त वर्ष (1 अप्रैल 2016 से 28 मार्च 2017) को 240 करोड़ रुपये की राशि प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो चुकी है। सरकार ने फरवरी में टैक्स की अदायगी पर संपूर्ण ब्याज माफी और मूल प्रॉपर्टी टैक्स राशि पर 25 प्रतिशत की छूट देने की अधिसूचना जारी की थी।

निगमायुक्त वी. उमाशंकर ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नगर निगम के दोनों कार्यालयों सिविल अस्पताल के सामने व इनफोसिटी सेक्टर-34 में सप्ताह के सातों दिन टैक्स जमा करवाया जा सकता है।
विज्ञापन


नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नगर निगम कार्यालयों में पांच हजार रुपये तक की राशि नकद और 50 हजार रुपये से ज्यादा की राशि का चेक 31 मार्च तक स्वीकार किया जा रहा है। चेक से भुगतान करने की सूरत में रसीद प्रॉपर्टी मालिक को बाद में ई-मेल से भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि सेक्टर-34 कार्यालय में फर्स्ट फ्लोर के अलावा ग्राउंड फ्लोर स्थित लॉन में भी अलग से तीन काउंटर बनाए गए हैं।

नगर निगम सीमा में स्थित प्रॉपर्टी मालिकों से निगमायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें छूट के साथ बेहतरीन मौका दिया है। जिसका वह फायदा उठा सकते हैं। 31 मार्च के बाद टैक्स अदायगी नहीं करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसके तहत 18 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज लगेगा और डिफाल्टरों की संपत्ति को सील या अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी।   
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें