नशीला पदार्थ पिलाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में युवक को न्यायालय ने उम्रकैद और 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दुष्कर्मी को जेल भेज दिया गया।
मामला 14 अगस्त 2014 का है। सेक्टर-31 निवासी 17 वर्षीय किशोरी के माता-पिता नौकरी करने गए हुए थे। किशोरी को अकेला पाकर उसकी रिश्तेदारी में आने वाला दीपक घर में घुस आया।
दीपक को खाना और पानी देने के बाद किशोरी अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर बाद दीपक ने उसे पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद किशोर अपनी चेतना खो बैठी।
कुछ देर बाद उसे होश आया तो बिस्तर पर खुद को निर्वस्त्र हालत में पाया और शरीर दर्द कर रहा था। शाम को पीड़िता ने माता-पिता को आपबीती सुनाई थी।
पीड़ित परिवार की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तबसे मामला न्यायालय में विचाराधीन था।