स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हरियाणा शहरी विकास विभाग (हुडा) को पत्र लिखकर सेक्टर-44 के फोर्टिस अस्पताल की लीज रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल लीज पर नहीं है। हुडा एक्ट-1977 के तहत अस्पताल को फ्री होल्ड आधार पर जमीन आवंटित की गई थी।
हालांकि सरकार को हुडा एक्ट की धारा 17 के तहत अलॉटमेंट रद्द कर इसका अधिग्रहण करने का अधिकार है। द्वारका के रहने वाले जयंत सिंह की बेटी आद्या को डेंगू के 15 दिन के इलाज के एवज में फोर्टिस अस्पताल ने 15.76 लाख रुपये का बिल थमा दिया था।
इस मामले में जांच के बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में कई खामियां पाईं। इसके आधार पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हुडा को पत्र लिखकर अस्पताल की लीज रद्द करने की बात कही। लेकिन जांच में पता चला कि फ्री होल्ड आवंटन के कारण जमीन का मालिकाना हक अस्पताल के नाम पर ही है।