पटियाला हाउस कोर्ट के एसीएमएम समर विशाल की अदालत ने मालवीय नगर मिडनाइट रेड मामले में पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ मंगलवार को छेड़छाड़, मारपीट अनधिकृत प्रवेश, धमकी देने, दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने व अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए।
मामला मालवीय नगर इलाके में 19 जनवरी 2014 में अफ्रीकी मूल की महिलाओं से छेड़छाड़ व धमकी देने से जुड़ा है। भारती के साथ 16 अन्य भी इसमें आरोपी हैं।
अदालत ने कहा कि भारती व अन्य आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मामला बनता है और मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अभियोजन की गवाही शुरू करने के लिए कोर्ट ने चार सितंबर की तारीख तय की है।
अदालत ने इस मामले में फरार एक आरोपी को भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। मालवीय नगर पुलिस ने अदालत के आदेश पर सोमनाथ भारती व अन्य 17 लोगों के खिलाफ अफ्रीकी मूल की महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था।