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जंग ने दिल्ली वक्फ बोर्ड किया भंग, सीईओ की नियुक्ति को घोषित किया अवैध

Sat, 08 Oct 2016 12:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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LG Najeeb jung
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उपराज्यपाल नजीब जंग ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। इनकी नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई थी। 
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साथ में दिसंबर 2016 तक के लिए गठित दिल्ली वक्फ बोर्ड के सात में पांच सदस्यों के इस्तीफा देने, बोर्ड की धारा 99 का उल्लंघन करने की वजह से बोर्ड को भंग कर दिया है। 

जानबूझकर व लगातार गैर कानूनी कार्यों, नियमों का उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों एवं दुर्भावनापूर्ण कृत्यों समेत तमाम शिकायतों को देखते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है।
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राजनिवास से जारी प्रेस बयान के अनुसार नए बोर्ड के गठन तक दिल्ली वक्फ बोर्ड की सभी शक्तियों व कर्तव्य की जिम्मेदारी राजस्व सचिव उठाएंगे। 
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'अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए रोड़ा अटका रहे हैं'

LG Najeeb Jung - kejri-sisodiya - फोटो : file photo
राजस्व सचिव को नियमों के तहत नए बोर्ड गठन के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली अंडमान निकोबार आईलैंड सिविल सर्विसेज (दानिक्स) अधिकारी एसएम अली को दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

उपराज्यपाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की अधिसूचना राजस्व विभाग 8 अक्तूबर, 2015 को जारी की थी। साथ ही महबूब आलम को सीईओ बनाने का आदेश सेवा विभाग ने 28 अप्रैल, 2016 को किया था, इसमें उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई थी। 

इसे समाप्त कर दिया गया है। मंडल आयुक्त को एक कमेटी गठित करने को कहा गया है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा मार्च 2016 में गठन के पश्चात लिए गए सभी निर्णयों व कार्यवाही की समीक्षा करेगी और एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए रोड़ा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि, कृषि भूमि सर्किल रेट वृद्धि को अवैध घोषित करना, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से मनीष सिसोदिया को समन, वक्फ बोर्ड को भंग करना और कई बाधाएं इसलिए पैदा की जा रही हैं क्योंकि आप सरकार अच्छा काम कर रही है।
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