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अबू सलेम के खिलाफ दिल्ली के व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला, फैसला 4 मई तक स्थगित

Sat, 28 Apr 2018 08:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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abu salem - फोटो : अमर उजाला
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1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम के खिलाफ दिल्ली के व्यवसायी से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में फैसला कोर्ट ने 4 मई के लिए स्थगित दिया है। पीड़ित ने अबू सलेम समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिनमें से एक सज्जन कुमार सोनी की मौत हो चुकी है।
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पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान संभावना जताई जा रही थी कि कोर्ट फैसला सुना सकती है। फैसला स्थगित होने के बाद अगली सुनवाई में इसके आने की संभावना है। कोर्ट में दिल्ली के व्यापारी ने बयान दिया था कि अप्रैल 2002 में सलेम ने उन्हें पांच करोड़ की रंगदारी के लिए कॉल किया था।

रंगदारी न देने पर उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में फरवरी में प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद अबू सलेम ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अबू सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद काट रहा है।
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