गैस कीमत में बढ़ोतरी को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने खुद को अलग कर लिया।
उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले की सुनवाई किसी अन्य जज को सौंपने का आग्रह किया है। आरआईएल और केंद्र सरकार ने दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विभू बाखरू की अदालत में सुनवाई तय थी।