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जेएनयू केस: कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की दिल्ली सरकार से अभी तक नहीं मिली मंजूरी

Fri, 25 Oct 2019 11:41 AM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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जेएनयू देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल - फोटो : अमर उजाला/एएनआई
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जेएनयू देशद्रोह मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सरकारी वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में जानकारी दी कि दिल्ली सरकार से अब भी देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई को 11 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है।

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क्या है मामला
गौरतलब है कि पुलिस ने सरकारी अनुमति के बिना ही 14 जनवरी 2019 को जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

पटियाला हाउस अदालत के सीएमएम मनीष खुराना के समक्ष पुलिस ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलने में समय लगेगा। 
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कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अनुमति लाने के लिए मोहलत प्रदान करते हुए सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की थी। मामला संसद हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी की बरसी पर जेएनयू कैंपस में नौ फरवरी 2016 की रात आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा है। 

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जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य व अन्य छात्रों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने करीब तीन साल की जांच के बाद जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य समेत दस आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह व अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने की सरकारी अनुमति के बिना आरोप पत्र दाखिल किया था। 

आरोप पत्र में सात कश्मीरी छात्रों मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, आकिब हुसैन, रईस, बशारत, उमर गुल, खालिद बशीर को भी नामजद किया गया है। इन आरोपियों को गिरफ्तार नही किया गया था।
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