जेएनयू देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल
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जेएनयू देशद्रोह मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सरकारी वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में जानकारी दी कि दिल्ली सरकार से अब भी देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई को 11 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि पुलिस ने सरकारी अनुमति के बिना ही 14 जनवरी 2019 को जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
पटियाला हाउस अदालत के सीएमएम मनीष खुराना के समक्ष पुलिस ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलने में समय लगेगा।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अनुमति लाने के लिए मोहलत प्रदान करते हुए सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की थी। मामला संसद हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी की बरसी पर जेएनयू कैंपस में नौ फरवरी 2016 की रात आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा है।