दिल्ली सरकार से देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण जेएनयू नारेबाजी विवाद की सुनवाई मंगलवार को एक बार फिर टल गई। पुलिस ने सरकारी अनुमति के बिना ही 14 जनवरी 2019 को जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
पटियाला हाउस अदालत के सीएमएम मनीष खुराना के समक्ष पुलिस ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलने में समय लगेगा।
कोर्ट ने अनुमति लाने के लिए मोहलत प्रदान करते हुए सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है। मामला संसद हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी की बरसी पर जेएनयू कैंपस में नौ फरवरी 2016 की रात आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा है।