जेबीटी भर्ती घोटाले में दस साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने अब चिकित्सा करवाने के लिए पैरोल मांगी है। अदालत ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को चौटाला की चिकित्सा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। चौटाला को हाल ही में पोते सांसद दुष्यंत चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई थी।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी के समक्ष चौटाला के अधिवक्ता अमित साहनी ने तर्क रखा कि उनके मुवक्किल का पहले से ही मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी वृद्धावस्था व गंभीर हालत को देखते हुए मेदांता में ही इलाज के लिए उन्हें पैरोल दी जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 19 जनवरी तय की है।
दरअसल, चौटाला ने दिल्ली सरकार के 14 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें चिकित्सा आधार पर छह माह की पैरोल मांगी थी, लेकिन सरकार ने उसे खारिज कर दिया था।
दिल्ली सरकार ने पैरोल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत पहले ही अजय चौटाला को पैरोल दे चुकी है और मामले के दोनों दोषियों को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा जेल से उनकी तबीयत पर रिपोर्ट तलब की जाए, क्योंकि जेल में हर प्रकार की चिकित्सा की सुविधा है। गौरतलब है कि जेबीटी भर्ती घोटाले में अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला व अजय चौटाला को दस साल कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उनकी चुनौती को हाईकोर्ट व फिर सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है।