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Delhi NCR News: जनकपुरी हादसाः मजदूर योगेश को अदालत ने जमानत से इनकार किया

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द्वारका कोर्ट ने कहा कि आर्थिक पृष्ठभूमि से सावधानी पर नहीं पड़ सकता पर्दा
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने जनकपुरी में खुले गड्ढे में गिरकर 25 वर्षीय बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत में आरोपी मजदूर योगेश की जमानत याचिका खारिज की है। अदालत ने कहा कि आरोपी की आर्थिक पृष्ठभूमि और कोई आपराधिक इतिहास न होने से सहानुभूति तो बनी रहेगी, लेकिन आरोपों में प्रथम दृष्टया सचेत चूक और उसके बाद छिपाने की कोशिश सामने आने से सावधानी को ताक पर नहीं रखा जा सकता। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरजोत सिंह औजला ने 28 फरवरी को पारित आदेश में कहा, आवेदक की व्यक्तिगत परिस्थितियां, जिसमें उसकी आर्थिक स्थिति और कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होना शामिल है, सहानुभूति की मांग करती हैं, लेकिन जहां आरोप प्रथम दृष्टया सचेत चूक और उसके बाद छिपाने की ओर इशारा करते हैं, वहां दया सावधानी पर हावी नहीं हो सकती।
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मामला दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा जनकपुरी में सीवर कार्य के लिए खोदे गए बिना बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड या रोशनी वाले गड्ढे से जुड़ा है। 5-6 फरवरी की रात रोहिणी से घर लौटते हुए 25 वर्षीय कमल ध्यानी अपनी बाइक समेत लगभग 14-15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
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