आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या की कोशिश), 147 (हिंसा करने), 148 (हिंसा करने, घातक हथियार साथ रखने), 149 (अवैध रूप से जमा होने), 186 (सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने), 353 (सरकारी कर्मचारी पर हमला करने), 332 (सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर शारीरिक नुकसान पहुंचाने और धारा 427 के तहत दायर किया गया है।
भाषण देकर चर्चा में आया था शरजील
शरजील इमाम सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध के लिए शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आया था। उसे जामिया मिलिया में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 26 जनवरी को उसके खिलाफ देशद्रोह और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
क्या हुआ था 15 दिसंबर को
सीएए के खिलाफ जामिया के नजदीक न्यू फ्रेंड्स कालोनी में प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने चार बसों और पुलिस के दो वाहनों में आग लगा दी थी। पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ना पड़ा था। इसमें करीब 60 लोग घायल हो गए थे। पुलिस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी परिसर में भी गई थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि हिंसा करने वाले लोग वहां छिपे हुए थे। हालांकि, जामिया के छात्रों ने हिंसा में शामिल होने से इंकार करते हुए पुसिल पर बर्बरता का आरोप लगाया था।