फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तिहाड़ जेल से रिहा की गई दंगों की आरोपी सफूरा जरगर, मानवीय आधार पर मिली है जमानत

Wed, 24 Jun 2020 10:14 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
जेल से बाहर आती सफूरा जरगर - फोटो : ani
विज्ञापन

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार जामिया कॉर्डिनेशन कमेटी की सदस्य सफूरा जरगर को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। उसे मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर जमानत दे दी थी, जिसके बाद बुधवार शाम उसे जेल से छोड़ दिया गया।

जमानत के साथ ही अदालत ने उसे निर्देश दिया था कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिससे हिंसा मामले की जांच-पड़ताल में बाधा आए। अदालत ने यह भी कहा था कि वह दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती है। इसके लिए पहले उसे अनुमति लेनी होगी। 

विज्ञापन


जमानत भले ही मिल गई हो, लेकिन अदालत ने सफूरा को जांच अधिकारी से बराबर संपर्क में रहने को कहा है। साथ ही कहा है कि उसे 10 हजार रुपये का निजी मुचलका भरना पड़ेगा और इतनी ही राशि की श्योरिटी भी भरनी होगी।


बता दें कि फरवरी में नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित भूमिका के लिए सफूरा जरगर को पुलिस ने यूएपीए कानून के तहत 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सफूरा ने गर्भावस्था को आधार बनाते हुए निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। 
विज्ञापन


अदालत ने चार जून को याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी कि थी कि अंगारे से खेलने वाले चिंगारी फैलने के लिए हवा को दोष नहीं दे सकते। इसी फैसले को सफूरा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें