स्कूल खुलने के साथ ही फीस वृद्धि का मुद्दा फिर से तूल पकड़ने लगा है। बुधवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में फीस बढ़ोतरी पर जिला प्रशासन के आदेशों के खिलाफ जयपुरिया स्कूल वसुंधरा ने याचिका दायर की।
फीस वृद्धि पर प्रशासनिक आदेशों को चुनौती देने वाले बालभारती और डीपीएजसी के बाद जयपुरिया तीसरा स्कूल है। बुधवार को चली सुनवाई में डीपीएसजी के वकील ने स्कूलों के खिलाफ धारा-144 के तहत की गई कार्रवाई को प्रमुख सचिव के गलत ठहराने का मुद्दा उठाया। हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि पर ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
प्रदेश सरकार की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल ने हाईकोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई की सात जुलाई अगली तारीख निर्धारित की है।
दूसरी ओर डीपीएसजी के डायरेक्टर रिटायर्ड कर्नल रतनबीर सिंह ने बुधवार को डीएम विमल कुमार शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने प्रमुख सचिव के आदेश, अधिकांश पैरेंट्स के बढ़ी फीस जमा करने का हवाला देकर विगत दिनों में की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की। मामला हाईकोर्ट में होने के चलते डीएम ने हस्तक्षेप से साफ इंकार कर दिया।