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विडंबना है कि डीयू का काम हमें करना पड़ रहा : हाईकोर्ट

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- अदालत ने बुधवार शाम चार बजे तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट में मंगलवार को डीयू छात्र संघ चुनाव प्रचार को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस और डीयू की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या छात्र संघ उम्मीदवार कानून से ऊपर हैं जो इतनी कार्रवाई के बाद भी लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। अदालत ने डीयू को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बड़ी विडंबना है कि आपका काम हमें करना पड़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने डीयू और पुलिस को बुधवार शाम चार बजे तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
डीयू प्रशासन ने अदालत को बताया कि पार्टियों को भी निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की घटनाओं का दोहराव न हो। इस पर अदालत ने डीयू से बिना अदालत के आदेशों का इंतजार किए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता प्रशांत मनचंदा ने एक बार फिर से अदालत के सामने वीडियो और फोटोग्राफ सामने रखे। अदालत ने फोटो और वीडियो देखने के बाद नाराजगी जताई। इस पर एनएसयूआई औऱ एबीवीपी की तरफ से पेश वकीलों ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए सर्कुलर जारी किए गए हैं। यदि वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस पर पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। परसो चुनाव होना है और कैसा सर्कुलर है जो फोटो और वीडियो देखने के बाद भी झुठलाया जा रहा है। अदालत ने कहा यह कोई आपराधिक मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता पर साक्ष्य का बोझ हो। यह एक जनहित याचिका है। याचिकाकर्ता लगातार आपके द्वारा किए गए कारनामों को दिखा रहे हैं। इस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैँ।
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अदालत ने एबीवीपी उम्मीदवार के वीडियो का किया जिक्र
अदालत ने एबीवीपी अध्यक्ष उम्मीदवार आर्यनमान का जिक्र करते हुए कहा कि वीडियों में आपके उम्मीदवार कार के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे पीछे लग्जरी कारों का काफिला दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि वीडियो पुराने हैं तो यह कितने पुराने हैं। क्या आर्यनमान की उम्मीदवारी अधिक पुरानी है।
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