हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के कथित 16 संदिग्धों की जमानत अर्जी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार इन आरोपियों पर आईएसआईएस से धन मुहैया कराने और उनके लिए युवाओं को भर्ती करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति गीता मित्तल व आरके गाबा ने एनआईए को 23 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। आरोपी अबू अनस, मोहम्मद अफजल व मो. हुसैन, नजमुल हुडा, सुहैल अहमद, मो. अलीम, आसिफ अली, सैयद मुजाहिद, इमरान, मुफ्ती अब्दुस, सामी कासमी, मुदाब्बिर मुश्ताक शेख, मो. सहरीफ, मोयनुददीन खान, मो. ओबेदुल्ला खान व मो. नफीस खान ने अधिवक्ता एमएस खान के माध्यम से याचिका दायर की है।
आरोपियों ने निचली अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है।