पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह ने दिल्ली चुनाव आयोग को वह दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी हलफनामे में संलग्न किए थे। स्मृति ईरानी पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा के संबंध में गलत जानकारी दी थी। मामले की अगली सुनवाई छह जून को होगी।
केंद्रीय मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने 2004, 2011 व 2014 के चुनावी हलफनामों में अपनी शिक्षा के बारे में गलत व भ्रामक जानकारी दी थी। इस बाबत स्वतंत्र पत्रकार अहमर खान ने कोर्ट में शिकायत दायर की है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने ईरानी के शिक्षा संबंधी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। इसके अलावा गुजरात व उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ईरानी के चुनावी हलफनामे कोर्ट में पेश किए। शिकायतकर्ता ने ईरानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि उन्होंने हलफनामे में अपनी शिक्षा के संबंध में गलत जानकारी दी है।