संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत की पुलिस हिरासत बढ़ाने की सीबीआई की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने गहलावत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। मामला करीब तीन करोड़ रुपये की कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा है। सीबीआई ने अदालत से मांग की थी कि आरोपी की पुलिस हिरासत बढ़ाई जाए ताकि मामले में बड़े षड्यंत्र का पता लगाकर पैसे के स्रोत और लाभार्थियों की जानकारी जुटाई जा सके। विशेष न्यायाधीश सुषांत चंगोत्रा की अदालत ने इसे खारिज किया। इससे पहले बुधवार को अदालत ने सीबीआई को आरोपी की एक दिन की पुलिस हिरासत दी थी, जबकि एजेंसी ने पांच दिन की हिरासत मांगी थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि पूछताछ के दौरान जो जवाब दिए गए, उनसे यह स्पष्ट होता है कि अब तक यह पता लगाने का प्रयास ही नहीं किया गया कि क्या सीबीआई में तैनात किसी लोक सेवक से आरोपी ने संपर्क किया था या उस पर प्रभाव डालने की कोशिश की गई थी।