विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू की जा चुकी है। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट को दी।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश ए. जे. भंभानी की खंडपीठ ने निदेशालय की इस टिप्पणी पर गौर किया कि फेमा के तहत दोनों कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने इस संबंध दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में दोनों कंपनियों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था और जांच की मांग की गई थी।
अदालत ने इससे पहले इस याचिका पर केंद्र सरकार, अमेजन और फ्लिपकार्ट से स्पष्टीकरण मांगा था। निदेशालय ने केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि उसने पहले ही इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। यह याचिका एनजीओ टेलीकॉम वॉचडॉग ने दायर की थी।