अखिल भारतीय जनसंघ की याचिका हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को अखिल भारतीय जनसंघ (एबीजेएस) की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया। उसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए साझा चुनाव चिह्न आवंटन की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने यह निर्देश पारित किया और अखिल भारतीय जनसंघ द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया।
पार्टी ने दावा किया कि इसका गठन 1951 में हुआ था और 1979 में इसका नाम बदला गया था। यह पार्टी अपनी स्थापना के बाद से लगातार चुनाव लड़ती रही है और समय-समय पर प्रासंगिक कानूनों के अनुसार ईसीआई से चुनाव चिह्न के लिए आवेदन करती रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पार्टी ने 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाग लिया था। इसके लिए उन्हें सितार के रूप में साझा चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था। याचिका में कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनावों में भाग लेने के इरादे से याचिकाकर्ता ने 2 जून को एक पत्र के माध्यम से ईसीआई को साझा चुनाव चिह्न आवंटन के लिए संपर्क किया था। याचिका में आयोग से पत्रों पर विचार करने और साझा चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।