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मासूम का मर्डर : आरोपी छात्र की 30 जनवरी तक बढ़ाई न्यायिक अवधि

Thu, 18 Jan 2018 10:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
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भोंडसी स्थित विद्यालय में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या मामले में बुधवार को आरोपी भोलू को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे एस कुंडू की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी की न्यायिक अवधि को बढ़ा दिया और उसे 30 जनवरी को पेश होने के आदेश जारी किए हैं।

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अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह फरीदाबाद भेज दिया है। इस मामले में आरोपी के परिजनों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। बता दें कि भोंडसी स्थित विद्यालय में 8 सितंबर को दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या की जांच कर रहे सीबीआई ने 07 नवंबर को 11वीं कक्षा के छात्र भोलू को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया था।

संगीन वारदात को देखते हुए सोशल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर मामले को सेशन कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। भोलू को सेशन कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत ने उसे 3 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए थे। परिजनों ने जमानत याचिका व नाम को लेकर अपील सेशन कोर्ट में दायर की थी।
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3 जनवरी को भोलू को पुन: अदालत में पेश किया गया था जहां से अदालत ने उसकी न्यायिक अवधि बढ़ाते हुए उसे बाल सुधारगृह भेज दिया और 17 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए थे। बुधवार को आरोपी भोलू को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत को बढ़ाते हुए 30 जनवरी को पेश करने के आदेश जारी किए हैं।

उधर, परिजनों द्वारा छात्र के सीबीआई द्वारा लिए गए उंगलियों के निशान व सीबीआई द्वारा तय समय से अधिक समय तक पूछताछ को लेकर याचिका दायर की थी जिस पर सीबीआई द्वारा जवाब दाखिल किया जा चुका है। इस मामले में अदालत में 22 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस होगी।

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