नेशनल हाईवे(लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट 2002 के सेक्शन 24 और 27 के अनुसार सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब हाईवे की भूमि के रखरखाव और उस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं।
एनएचएआई का कहना है कि इस अधिसूचना के बारे में पुलिस विभाग को भी नोटिस जारी कर दिया गया है।