आरडब्ल्यूए बायलॉज के तहत सेक्टर या सोसायटी में खुले में कूड़ा फेंकने पर पूर्णत: प्रतिबंद्ध होगा। अगर कूड़ा डालने का कोई स्थान चिह्नित नहीं है तो फिर किसी अन्य जगह पर कूड़ा नहीं डाल सकेंगे। हर घर में डस्टबिन रखना होगा। डस्टबिन के कूड़े को प्राधिकरण की अधिकृत संस्था को देना होगा।
घर के बाहर नहीं रख सकते फर्नीचर व अन्य सामान
कोई भी भवन स्वामी सार्वजनिक स्थान पर फर्नीचर या अन्य सामान नहीं रख सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो आरडब्ल्यूए लिखित में अनुरोध करेगी। उसके बाद भी भवन स्वामी नहीं मानता है तो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। यहीं नहीं, अगर निर्माण कार्य के दौरान किसी तरह की क्षति होती है तो भवन स्वामी ही उसको ठीक कराएगा। अगर भवन स्वामी ऐसा नहीं करता है तो फिर आरडब्ल्यूए क्षति को सुधारेगी और उसकी लागत भवन स्वामी से वसूलेगी।
आरडब्ल्यूए में होंगे 11 सदस्य
प्राधिकरण ने तय कर दिया है कि आरडब्ल्यूए की कार्यकारिणी में कम से कम चार और अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगे। इनमें 30 प्रतिशत महिलाएं होंगी। सदस्य किसी भी आपराधिक प्रकरण में सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए। प्राधिकरण ने 50 बिंदुओं का बायलॉज तैयार कर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 30 दिन के अंदर लोगों से आपत्तियां मांगी हैं।
प्राधिकरण ने पहले भी बायलॉज पर आपत्तियां मांगी थी। उस पर फेडरेशन बिंदुवार आपत्तियां दर्ज करवाई थी, लेकिन प्राधिकरण ने आपत्तियों को निस्तारण नहीं किया और फिर से वही बायलॉज अपलोड कर दिया। इस पर भी आपत्तियां दी जाएंगी। कुछ नियमों में खामियां है, उनको बताया जाएगा।- दीपक भाटी, महासचिव, गोल्डन फेडरेशन