दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात प्रबंधन प्रभाग, जोन-11) अजय चौधरी ने दिसंबर, 2024 में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एमडी को पत्र लिखा था कि यातायात उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मूल अधिनियम में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधन किया गया था। इसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके कई चालक आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
इस तरह के लोग दूसरे वाहन चालकों के लिए भी गंभीर खतरा बने हुए हैं। इससे सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को भेजे अपने पत्र में कहा है कि जिन चालकों ने तीन बार खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाना और परमिट वॉयलेशन समेत दूसरे गंभीर ट्रैफिक श्रेणी के नियम नियमों को तोड़ता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। वहीं, पांच बार सामान्य नियमों को तोड़ने वाले पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाए।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भेजा रिमांडर
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सत्यबीर कटारा ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान जल्द से जल्द किया जाए। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) की ओर फिर परिवहन विभाग को पत्र लिखा है।