हाईकोर्ट ने याची की दूसरी याचिका पर आईसीएआई व सीए प्रवीण कुमार जैन से जवाब मांगा है। याची ने कहा कि सीए प्रवीण कुमार जैन ने भी उसकी अनुमति के बिना उसके आयकर खाते में लॉग इन किया।
उसकी पत्नी व प्रवीण जैन की पत्नी मित्र हैं। पूर्णिमा ने प्रवीण जैन के जरिए शेखर शर्मा का 2011-12 का आयकर रिटर्न भरवाया था। इसके चलते उसने दोबारा पूर्णिमा के कहने पर शेखर के खाते में लॉग इन किया।
याचिका में कहा गया है कि आईसीएआई ने प्रवीण जैन के खिलाफ शिकायत का निबटारा याची का पक्ष जाने बिना ही चार जुलाई 2018 को निबटारा करते हुए क्लीन चिट दे दी। संस्थान ने अपने निर्णय का कोई कारण नहीं बताया।
याची का कहना है कि संस्थान के इस आदेश को रद्द कर दोबारा सुनवाई करने और उसमें याची का पक्ष सुनने का निर्देश दिया जाए। याची का कहना है कि उसकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस दीपक भारद्वाज व पूर्णिमा शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इसमें प्रवीण कुमार जैन को शामिल करने के लिए याची की विरोध याचिका निचली अदालत में विचाराधीन है।