हाईकोर्ट ने व्हाट्सऐप की नई नीति (इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन) को लागू करने की हरी झंडी प्रदान की है। यानी अब व्हाट्सऐप उपभोक्ता का डाटा फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया से शेयर किया जा सकेगा।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि व्हाट्सऐप पुरानी नीति के तहत एकत्रित 25 सितंबर 2016 तक के उपयोगकर्ता के डाटा को फेसबुक या किसी सोशल मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकता है।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कहा है कि नई नीति लागू होने से पहले अगर कोई उपयोगकर्ता अपना अकाउंट हटाता है तो उसका पूरा डाटा सर्वर से हटा दिया जाए।
अदालत ने कहा कि व्हाट्सऐप के पास इस बात का रास्ता खुला है कि जिसे नई नीति के तहत अपना डाटा व जानकारी फेसबुक से शेयर नहीं करनी वह अपना अकाउंट हटा सकता है।
गौरतलब है कि 25 अगस्त 2016 को व्हाट्सऐप ने अपनी निजी नीति में संशोधन किया था। जिसके अनुसार 25 सितंबर 2016 के बाद व्हाट्सऐप फेसबुक आईएनसी व फेसबुक इंडिया ऑनलाइन के साथ डाटा साझा करेगा।