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हाईकोर्ट का फैसला: पापा की हो चुकी है मौत, बिटिया को मिलेगा बीमा का लाभ      

Mon, 17 Dec 2018 03:53 AM IST
राजेश सैनी धीरज बेनीवाल , नई दिल्ली
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court - फोटो : PTI
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अदालत ने भारतीय जीवन निगम (एलआईसी) को  पिता की मौत के बाद बीमा का लाभ बेटी को देने का आदेश दिया है।  याची की पिता के मौत के बाद वसूला गया प्रीमियम वापस करना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह पॉलिसी चालू हालत में रहे, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद प्रीमियम नहीं दिया जाना है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश एलआईसी को नाबालिग लड़की की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया। 
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जस्टिस विभू बाखरू ने कहा एलआईसी यह कहकर प्रीमियम में छूट देने से नहीं बच सकती कि अब याची साक्षी मिश्रा के पिता की मौत के बाद उसकी मां उसकी अभिभावक हैं। एलआईसी ने खुद याची की मां को कानूनी रूप से अभिभावक बनाने के लिए 13 दिसंबर 2010 को बुलाया था। अदालत ने कहा कि याची की मां पुरानी पॉलिसी को चालू करने गई थी न कि नई पॉलिसी खरीदने के लिए। इस पॉलिसी को पुरानी शर्तों पर ही चालू किया जाना था। इसके मुताबिक, याची के पिता की मौत के बाद प्रीमियम नहीं दिया जाना था। याचिका पर सुनवाई के दौरान एलआईसी के वकील ने कहा कि पुरानी पॉलिसी चालू नहीं की गई थी, बल्कि नई पॉलिसी शुरू की गई । इसलिए इस पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके अलावा कोर्ट को यह मामला सुनने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने इन दोनों दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया।  
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