दिल्ली पुलिस ने 18 अक्तूबर को नोटिस जारी कर उन्हें 19 अक्तूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने को कहा था। याचिका के मुताबिक, यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धाराओं 126, 130 और 135(3) के तहत की गई।
यह था मामला
नेहा बोरा को 16 अक्तूबर को मंडी हाउस में एक सभा में शामिल होने के दौरान हिरासत में लिया गया था। उनका आरोप है कि उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाकर आरके पुरम थाने में रातभर रखा गया और अगले दिन सुबह छह बजे रिहा किया गया। नोटिस में मंडी हाउस पर नारेबाजी, निषेधाज्ञा के बावजूद जंतर-मंतर के आसपास विरोध प्रदर्शन और कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। नेहा बोरा ने याचिका में कहा है कि नोटिस में शांति भंग होने की आशंका के समर्थन में कोई ठोस कारण, विशिष्ट घटना या समयावधि नहीं बताई गई है।