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Delhi NCR News: वरुण धवन के व्यक्तित्व अधिकार पर हाईकोर्ट देगा अंतरिम आदेश

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट शुक्रवार को अभिनेता वरुण धवन की व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करेगा। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रतिवादियों द्वारा अनधिकृत रूप से बेचे जा रहे सामान, अश्लील सामग्री और वरुण धवन की तस्वीरों का दुरुपयोग करने वाली सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक लिंक्स हटाए जाएंगे।
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वरुण धवन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अभिनेता की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों, नाम और वीडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने एआई जनित सामग्री, डीपफेक वीडियो और अश्लील कंटेंट वाले कई लिंक्स की जानकारी दी। पीठ ने संदीप सेठी को सभी आपत्तिजनक लिंक्स की सूची एक दस्तावेज के रूप में दाखिल करने का निर्देश दिया।
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