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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने एनसीईआरटी के आदेश पर लगाई रोक

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- एनसीईआरटी ने पेपर सप्लायर कंपनी की 6 करोड़ की बैंक गारंटी इनवोक करने का जारी किया था आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की एकल बेंच ने एनसीईआरटी को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी कर पेपर सप्लायर कंपनी बाफना ग्लोबल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की 6.09 करोड़ की बैंक गारंटी को इनवोक करने से रोक दिया है। कोर्ट ने एनसीईआरटी के 22 जून को दिए गए आदेश को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिसमें दिसंबर 2025 में जेम पोर्टल के माध्यम से किए गए पेपर सप्लाई अनुबंध को समाप्त कर कंपनी पर दो साल का डिबारमेंट (प्रतिबंध) लगाया था।
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कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी, तब तक कंपनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाफना कंपनी ने इस मामले में आर्बिट्रेशन याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। बाफना ग्लोबल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट में कहा कि अनुबंध समाप्त करने और डिबारमेंट का फैसला बिना उचित सुनवाई के लिया है। कंपनी ने अनुबंध की शर्तों का पालन करने का दावा किया है। यह आदेश एनसीईआरटी की किताब छपाई से जुड़ी पेपर सप्लाई प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
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