नाम, छवि, आवाज और एआई-डीपफेक के अनधिकृत उपयोग पर लगाई रोक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए तीसरे पक्षों को उनके नाम, छवि, आवाज, रूप और अन्य पहचान संबंधी विशेषताओं के अनधिकृत व्यावसायिक या व्यक्तिगत उपयोग से रोक दिया है।
न्यायालय ने उनके नाम से मर्चेंडाइज बेचने तथा एआई-जनित या डीपफेक सामग्री तैयार करने पर भी अंतरिम रोक लगाई है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 29 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि युवराज सिंह भारत के सबसे सम्मानित और वैश्विक स्तर पर पहचान रखने वाले क्रिकेटरों में हैं, जिन्होंने 17 वर्षों तक सभी प्रारूपों में देश का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे में उनके व्यक्तित्व और निजता अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाना आवश्यक है। अदालत ने ‘युवराज सिंह’ और ‘युवी’ नाम के साथ उनकी छवि, आवाज, समानता और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं के किसी भी प्रकार के शोषण या दुरुपयोग पर रोक लगाते हुए कहा कि यह आदेश व्यक्तित्व अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।